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Rajasthan Hindi News: भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कोई लंबित मामला नहीं-पशुपालन मंत्री


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Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि महुवा विधानसभा क्षेत्र में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत पशु बीमा में कोई लंबित मामला नहीं है तथा सभी क्लेम का बकाया भुगतान किया जा चुका है।

श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि भामाशाह पशु बीमा योजना के अन्तर्गत महुवा विधानसभा क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा 57 पशुओं का 19 लाख 70 हजार रुपये का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि महुवा विधानसभा क्षेत्र के एक पशुपालक श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र रामलाल मीणा की भैंस की मृत्यु 22 जुलाई 2018 को हुई, उसने बीमा कर्मियों एवं अधिकारियों को बिना सूचित किए ही अपनी भैंस का पोस्टमार्टम करवा दिया तथा 6 अगस्त 2018 को विभाग में क्लेम के लिए आवेदन किया। उन्हाेंने बताया कि विभागीय नियमों के अनुसार पशु की मृत्यु के 6 घंटे के अंदर बीमा कर्मियों अथवा अधिकारियों को इसकी सूचना करनी पड़ती है, इसलिए राजेश कुमार मीणा पुत्र रामलाल मीणा को सूचना समय पर नहीं देने के कारण उसका क्लेम खारिज हो गया।




इससे पहले विधायक श्री ओमप्रकाश हुडला के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कटारिया ने विधानसभा क्षेत्र महुवा में गत पांच वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत किये गये पशु बीमा तथा लाभान्वित पशुपालकों का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र महुवा के एक पशुपालक श्री राजेश कुमार मीना पुत्र श्री रामलाल मीना, ग्राम बाडा बुजुर्ग को उनके द्वारा बीमा कंपनी को पशु की मृत्यु की समय पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण, युनाइटेड इण्डिया बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है।


श्री कटारिया ने बताया कि बीमा कम्पनी द्वारा पशु बीमा क्लेम के भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र महुवा के भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत पात्र समस्त क्लेम का, बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।


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